फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: The condition of surrendering passport to Urdu scholar, removed from bail order

Allahabad High Court :  उर्दू स्कॉलर को पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त, जमानत आदेश से हटाई

Sun, 05 Jun 2022 02:20 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 05 Jun 2022 02:20 AM IST
सार

कैप्टन अनिला भाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट को जमानत की शर्त के तौर पर जब्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। न्यायालय ने कहा आपराधिक अदालतों को ऐसी शर्त लगाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। कानून किसी आरोपी को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसे दोषी घोषित नहीं कर दिया जाता।

विज्ञापन
Allahabad High Court: The condition of surrendering passport to Urdu scholar, removed from bail order
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उर्दू स्कॉलर मिर्जा शफीक हुसैन शफाक पर एसएसपी, एसपी के समक्ष एक वैवाहिक विवाद के संबंध में पासपोर्ट जमा करवाने की अंतरिम जमानत में दी गई शर्त हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ ने जमानत में इस प्रकार की शर्त को कठिन बताते हुए कहा कि ऐसी शर्त विदेश यात्रा करने के मौलिक अधिकार का हनन है। हाईकोर्ट ने इस प्रकार के मामले में कैप्टन अनिला भाटिया बनाम हरियाणा राज्य केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आदेश दिया कि पासपोर्ट के सरेंडर करने की शर्त हटा दी जाए।

विज्ञापन



कैप्टन अनिला भाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट को जमानत की शर्त के तौर पर जब्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। न्यायालय ने कहा आपराधिक अदालतों को ऐसी शर्त लगाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। कानून किसी आरोपी को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसे दोषी घोषित नहीं कर दिया जाता।
विज्ञापन



एक  निर्दोष व्यक्ति के रूप में वह संविधान के तहत मिले सभी मौलिक अधिकारों का हकदार है। हाईकोर्ट ने आवेदक मिर्जा शफीक हुसैन शफाक के वकील के तर्कों पर ध्यान दिया और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखते हुए आवेदक के पासपोर्ट जमा करने की जमानत में दी गई शर्त हटा दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

Allahabad High Court: The condition of surrendering passport to Urdu scholar, removed from bail order
allahabad high court - फोटो : social media

यह था मामला
याची ने अपने आवेदन में हाईकोर्ट के जनवरी 2021 के आदेश में ज़मानत के लिए दी गई पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त में संशोधन की प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा था कि वह एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भाग लेने वाले एक प्रसिद्ध उर्दू विद्वान लेखक और वक्ता भी हैं।


वह कई पुस्तकों के लेखक और अनुवादक भी हैं और उन्हें कुवैत में एक पुस्तक के विमोचन का निमंत्रण मिला है, जिसके लिए उन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ रही है। इसलिए उन्होंने पासपोर्ट जमा करने में छूट दिए जाने की मांग की थी। एक वैवाहिक विवाद के संबंध में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जमा किए गए पासपोर्ट को फिर उन्हें सौंपने के लिए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिए जाने की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed