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High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में गायब बीएचयू छात्र की रिपोर्ट की तलब

Sun, 30 Apr 2023 01:30 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 30 Apr 2023 01:30 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की लंका पुलिस की अभिरक्षा में 14 फरवरी 2020 गायब बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई 2023 की तिथि तय की है।

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Allahabad High Court summons report of missing BHU student in police custody
मुकदमा - फोटो : demo pic

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की लंका पुलिस की अभिरक्षा में 14 फरवरी 2020 गायब बीएचयू छात्र शिव कुमार त्रिवेदी के मामले में रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई 2023 की तिथि तय की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने सौरभ तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में सीबीसीआईडी जांच चल रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच प्रगति रिपोर्ट पूछी तो बताया गया कि जांच चल रही है।

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बीएचयू कुलपति को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएचयू के कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन को अवमानना का नोटिस जारी कर कोर्ट के आदेश का एक माह में पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन न करने पर उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रोफेसर डॉ. अमर ज्योति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है। लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं किया गया। लिहाजा, बीएचयू कुलपति के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने कुलपति को एक और मौका देते हुए एक महीने में आदेश का अनुपालन करने को कहा है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि अगर उसके आदेशों का पालन नहीं होता है तो कुलपति को अगली सुनवाई पर उपस्थित होना होगा।

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