फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Strict instructions to the government in the matter of increasing the facilities of the

Allahabad High Court : हाईकोर्ट के रिटायर जजों की सुविधाएं बढ़ाने के मामले में सरकार को सख्त निर्देश

Wed, 05 Apr 2023 09:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 05 Apr 2023 09:21 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में रिटायर हाईकोर्ट जजों के घरेलू नौकरों समेत उनकी अन्य सुविधाएं बढ़ाने के मामले को लेकर सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्तावित नियम को तत्काल अमल में लाए।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Strict instructions to the government in the matter of increasing the facilities of the
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में रिटायर हाईकोर्ट जजों के घरेलू नौकरों समेत उनकी अन्य सुविधाएं बढ़ाने के मामले को लेकर सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्तावित नियम को तत्काल अमल में लाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस प्रस्ताव को अमल में लाते हुए इस संबंध में जारी पूर्व शासनादेश तीन जुलाई 2018 को अतिक्रमित किया जाय।

विज्ञापन


यह आदेश जस्टिस सुनील कुमार एवं जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ रिटायर सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट जजेज की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अमल करते हुए वित्त विभाग इस प्रस्ताव पर एक सप्ताह के भीतर अपना अनुमोदन दे। निर्देश दिया गया है कि अनुमोदन व शासनादेश को कोर्ट के समक्ष मुकदमे की अगली सुनवाई पर प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा न करने की दशा में अपर मुख्य सचिव वित्त तथा कोर्ट में उपस्थित सभी अधिकारी 19 अप्रैल 2023 को पुन: हाजिर होंगे।
विज्ञापन


याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को वही सुविधाएं व लाभ दिया जाए जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के रिटायर्ड जजों को दे रही है। अधिवक्ता ने कोर्ट से इस आशय का परमादेश जारी करने का अनुरोध किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

Allahabad High Court: Strict instructions to the government in the matter of increasing the facilities of the
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

कोर्ट द्वारा पारित पूर्व के आदेश के अनुपालन में कोर्ट के समक्ष एस एम ए रिजवी, सचिव वित्त सरयू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव वित्त तथा प्रमुख सचिव ला रिकॉर्ड के साथ उपस्थित थे। प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। कोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सचिव वित्त ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले को आदेश पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि पूरे देश के लिए एक समान नियम बनाया जा सके।

कोर्ट में उपस्थित प्रमुख सचिव न्याय ने कहां इस मामले में वित्त विभाग के किसी भी आपत्ति कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए प्रस्तावित नियमावली में आपत्ति लगाने का वित्त विभाग को कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 19 अप्रैल 2023 को करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed