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इलाहाबाद हाईकोर्ट : तबादले के आठ माह बाद कार्यमुक्त करने के दोनों आदेशों पर रोक
Sun, 24 Dec 2023 12:35 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 24 Dec 2023 12:35 PM IST
सार
याची का तबादला जौनपुर से चंदौली किया गया था।जिसपर रोक लगा दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कुमारी आनंद भैरवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबादले के आठ माह बाद हेड पुलिस कांस्टेबल को कार्यमुक्त करने के कारण दोनों आदेशों पर रोक लगा दी है और कहा है कि अगले साल जब तबादला नीति के तहत अन्य पुलिस कांस्टेबल का तबादला किया जाने लगे तो याची का भी नए सिरे से तबादला किया जाय।
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याची का तबादला जौनपुर से चंदौली किया गया था।जिसपर रोक लगा दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कुमारी आनंद भैरवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि ऐसे ही मामले में कोर्ट ने तबादला आदेश रोकते हुए अगले वर्ष नए सिरे से तबादले का आदेश दिया है।याची का तबादला 31मार्च 23को किया गया था और उसे 14नवंबर 23को कार्यमुक्त किया गया, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना।
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