फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad high court: State government should give compensation on deaths due to spurious liquor

Allahabad high court: जहरीली शराब से हुईं मौतों पर मुआवजा दे राज्य सरकार

Thu, 01 Sep 2022 12:39 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Sep 2022 12:39 AM IST
विज्ञापन
Allahabad high court: State government should give compensation on deaths due to spurious liquor
court new - फोटो : istock
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत और एक की आंख फूट जाने की घटना में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना।
विज्ञापन


कहा, शराब बनाना और इसकी बिक्री सरकार के नियंत्रण में होती है। यदि जहरीली शराब से मौत स्थायी अपंगता होती है तो सरकार पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की जवाबदेही है। याचीगण में नौ विधवा हैं, जो गरीब और अनपढ़ हैं।
विज्ञापन


कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रानी सोनकर तथा 10 अन्य की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में याचियों के पतियों ने लाइसेंसी शराब की  दूकान से ब्रांडेड शराब खरीद कर पी, जो कि जहरीली थी। इससे अधिकतर की मौत हो गई जबकि एक की आंख चली गई। एक गंभीर रूप से बीमार है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के बाद दो अगस्त 21 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। याचिका मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed