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UP: जाति जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब, याचिका में की गई ये मांग
Wed, 09 Aug 2023 10:55 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 09 Aug 2023 10:55 AM IST
सार
गोरखपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जातिगत जनगणना को लेकर याचिका दाखिल की है। जाति जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याची का कहना है कि जाति जनगणना न होने से पिछड़े समाज का बहुत ही अहित हो रहा है।
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allahabad high court
- फोटो : social media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता काली शंकर की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना की गई है। वे क्रमश: 15 व 7.5 फीसदी है। जिनको आबादी के हिसाब से सुविधाएं दी जा रही हैं। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश 1931 की जाति जनगणना के आधार पर की गई थी।
इसमें सही आंकड़ा नहीं लिया गया था। इसलिए ओबीसी की जाति जनगणना की जानी चाहिए। ताकि सही संख्या का पता चले और उन्हें इसका लाभ दिया जा सके। जाति जनगणना न होने से पिछड़े समाज का बहुत ही अहित हो रहा है।
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याची का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की गणना की गई है। वे क्रमश: 15 व 7.5 फीसदी है। जिनको आबादी के हिसाब से सुविधाएं दी जा रही हैं। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश 1931 की जाति जनगणना के आधार पर की गई थी।
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इसमें सही आंकड़ा नहीं लिया गया था। इसलिए ओबीसी की जाति जनगणना की जानी चाहिए। ताकि सही संख्या का पता चले और उन्हें इसका लाभ दिया जा सके। जाति जनगणना न होने से पिछड़े समाज का बहुत ही अहित हो रहा है।
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