{"_id":"60535dbc8ebc3e8d35340b12","slug":"allahabad-high-court-refuses-cbi-investigation-into-corruption-in-hastinapur-sanctuary","type":"story","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर अभ्यारण्य में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच से हाईकोर्ट ने किया इंकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हस्तिनापुर अभ्यारण्य में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच से हाईकोर्ट ने किया इंकार
Fri, 19 Mar 2021 01:04 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 19 Mar 2021 01:04 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तिनापुर अभ्यारण्य में वन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध क्रियाकलाप और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश देने से इंकार कर दिया है। इसे लेकर दाखिल जनहित याचिका में अभ्यारण्य की जमीन पर कृषि करने व जिला वन अधिकारी व अन्य वन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कार्य कराए जाने की शिकायत की गई थी। कोर्ट ने याची को अपनी शिकायत राज्य आर्थिक अपराध शाखा से करने की छूट दी है। ताकि नियमानुसार कार्यवाही हो सके।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने उ प्र भ्रष्टाचार निरोधक समिति के उपाध्यक्ष के मार्फत दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अभ्यारण्य में अवैध गतिविधियां जारी है।जिसकी शिकायत की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।कोर्ट ने याचिका में ठोस तथ्य के अभाव के कारण हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
विज्ञापन
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने उ प्र भ्रष्टाचार निरोधक समिति के उपाध्यक्ष के मार्फत दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अभ्यारण्य में अवैध गतिविधियां जारी है।जिसकी शिकायत की गई किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।कोर्ट ने याचिका में ठोस तथ्य के अभाव के कारण हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
विज्ञापन