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इलाहाबाद हाईकोर्ट : बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए प्रयागराज बवाल के आरोपी जावेद पंप को मिली अंतरिम जमानत
Wed, 18 Oct 2023 01:07 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 18 Oct 2023 01:07 PM IST
सार
शहर के अटाला इलाके में हुए बवाल के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिली है। उसे यह जमानत बेटी के निकाह में शिरकत करने के लिए दिया गया है। इसके बाद उसे 24 अक्तूबर को देवरिया जेल में समर्पण करने का आदेश दिया है।
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जावेद पंप। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश पंप को अपनी बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया है। 17 अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक इनकी सुरक्षा करने का भी निर्देश दिया है। 24 अक्तूबर को देवरिया जेल में समर्पण करने को कहा है।
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कोर्ट ने एसपी व कमिश्नर को याची की सुरक्षा के साथ जेल से बाहर आने व वापसी के समय चिकित्सा जांच कराने का भी निर्देश दिया है। अर्जी की सुनवाई छह नवंबर को होगी। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
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