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रद्द कानून से ग्राम प्रधान को हटाने के आदेश पर रोक

Tue, 01 Sep 2020 09:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 01 Sep 2020 09:07 PM IST
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Allahabad high court news: Order to remove village head from cancellation law stopped
न्यायालय - फोटो : file photo
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती जिले की टिकरिया रिक्खीपुर की ग्राम प्रधान अंजू देवी को रद्द हो चुके पुराने कानून के आधार पर पद से हटाने के डीएम बस्ती के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से  जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अंजू देवी की याचिका पर दिया है ।
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याची अधिवक्ता महेश शर्मा का तर्क था कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 95(1) जी (!!!) को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस धारा के तहत डीएम को ग्राम प्रधान को पद से हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। दूसरे जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी ने गुलाब सिंह की शिकायत पर याची का जाति प्रमाणपत्र पत्र निरस्त कर दिया था, जिसे डिविजनल लेबल जाति स्क्रूटनी कमेटी ने रद्द कर दिया है और जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी को जांच कर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद तहसीलदार हरैया की रिपोर्ट को आधार लेकर डीएम ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है। जो अवैध है।
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