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 Allahabad High Court : मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तार को बताया अवैध, हाईकोर्ट से रिहा करने की लगाई गुहार

Fri, 07 Jan 2022 09:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Jan 2022 09:09 PM IST
सार

बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है कि वो गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है, इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

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Allahabad High Court: Mukhtar Ansari called his arrest illegal, pleaded with High Court to release him
mukhtar ansari - फोटो : amar ujala

विस्तार

बाहुबली विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और रिहा करने की गुहार लगाई है। इस याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और रिहाई की मांग की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है कि वो गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है, इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

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