Allahabad High Court : मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तार को बताया अवैध, हाईकोर्ट से रिहा करने की लगाई गुहार
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 07 Jan 2022 09:09 PM IST
सार
बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर इस याचिका में कहा गया है कि वो गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है, इसलिए उसे रिहा कर देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।
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mukhtar ansari
- फोटो : amar ujala