allahabad High Court : दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड गठित, चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम करेगी जांच
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 29 Aug 2021 04:54 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने पीड़िता की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 24 हफ्ते के गर्भ पात की अनुमति देता है। ऐसा पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया गया है।
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