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Allahabad High Court : लिव इन रिलेशनशिप में रह रहीं लड़कियों को धमकी पर एसपी को कार्रवाई का निर्देश

Mon, 06 Feb 2023 09:56 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 06 Feb 2023 09:56 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार द्वारा दो लड़कियों के लिव इन रिलेशनशिप (सहमति संबंध) में हस्तक्षेप करने पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एसपी, संभल को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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Allahabad High Court Instructions to SP to act on threats to girls living in consensual relationship
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार द्वारा दो लड़कियों के लिव इन रिलेशनशिप (सहमति संबंध) में हस्तक्षेप करने पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एसपी, संभल को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिता व भाइयों द्वारा दी जा रही जान से मारने की धमकी का परीक्षण कर कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने एक युवती व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि याची समान लिंग की है और उसके साथ रह रही है। यह उनके परिवार को पसंद नहीं है। धमकी दे रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो विवाह नहीं कर सकते उस जोड़े को भी एक साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट का दायित्व है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। याचियों ने एसपी संभल से मदद मांगी, प्रत्यावेदन दिया है। मामले में सुल्ताना मिर्जा केस का हवाला दिया गया। सरकारी वकील ने कहा कि एसपी को याचियों की विचाराधीन शिकायत पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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