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Allahabad High Court : अस्थायी कर्मी के पुत्र की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश
Mon, 29 Aug 2022 08:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 29 Aug 2022 08:55 PM IST
सार
याची की ओर से कहा गया कि उसके पिता सिरसी बांध प्रखंड में दैनिक कर्मी बेलदार पद पर नियुक्त हुए। उनके साथ नियुक्त सभी कर्मचारियों की 2011 में सेवा नियमित कर दी गई। याची के पिता को नियमित नहीं किया गया।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिरसी बांध प्रखंड मिर्जापुर में लम्बे समय से कार्यरत अस्थायी सेवाकाल में मृत कर्मचारी के पुत्र की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर जांच के बाद विचार कर आठ माह निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अभय कुमार पांडेय की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पंवार की पीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची को विस्तृत व्योरे के साथ विभाग को प्रत्यावेदन देने का भी आदेश दिया है।
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याची की ओर से कहा गया कि उसके पिता सिरसी बांध प्रखंड में दैनिक कर्मी बेलदार पद पर नियुक्त हुए। उनके साथ नियुक्त सभी कर्मचारियों की 2011 में सेवा नियमित कर दी गई। याची के पिता को नियमित नहीं किया गया। सेवाकाल में उनकी 2015 में मौत हो गई। याची इंटरमीडिएट पास है। उसने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। याची के पिता के नियमित कर्मचारी न होने के कारण याची को नियुक्ति नहीं दी गई।
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कोर्ट ने कहा याची के पिता के सभी सह कर्मियों को नियमित कर दिया गया और उसे नियमित नहीं किया गया। न्याय हित में याची की आश्रित कोटे में नियमानुसार नियुक्ति पर विचार किया जाय।
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