फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad high court: How can a person lodged in a police station do animal smuggling

Allahabad high court: थाने में बंद व्यक्ति कैसे कर सकता है पशु तस्करी

Wed, 01 Jun 2022 12:31 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 01 Jun 2022 12:31 AM IST
विज्ञापन
Allahabad high court: How can a person lodged in a police station do animal smuggling
हाईकोर्ट। - फोटो : amar ujala

विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज के एसएससी व नवाबगंज थाने के दरोगा से उनका व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा कि वे बताएं जब युवक थाने में बंद था तो वह पशु तस्करी कैसे कर सकता है। कोर्ट ने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है।


यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट याचिका पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी।
विज्ञापन



मामले के अनुसार मोहम्मद अशरफ  को पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया। 19 मई को पुलिस ने पशु तस्करी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। अशरफ  के पिता यूसुफ  ने मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक मेल भेज कर घटना से अवगत कराया। मुख्य न्यायमूर्ति ने मेल  को संबंधित कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया। कोर्ट के आदेश पर एसएसपी व दरोगा बंदी मोहम्मद अशरफ  के साथ हाजिर हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने यह पाया कि जब अशरफ  बंद था, तो दो दिन बाद 19 मई को गो तस्करी का अपराधी कैसे हो सकता है। कोर्ट ने अशरफ  को रिहा करने का आदेश दिया तथा एसएसपी व दरोगा को निर्देश दिया कि वे अशरफ  की गिरफ्तारी को लेकर अपना हलफनामा कोर्ट में पेश करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed