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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने डीएम आगरा से मांगी सफाई, बिना लाइसेंस कोल्ड स्टोरेज में आलू स्टोर करने का मामला
Fri, 08 Jul 2022 10:49 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 08 Jul 2022 10:49 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने केनारा बैंक के प्रबंधक की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मालूम हो कि जिलाधिकारी के नौ फरवरी 21 के आदेश से कोल्ड स्टोरेज की नीलामी की गई।
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कोर्ट
- फोटो : file photo
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 मे कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद डेढ़ लाख आलू के बोरे स्टोर करने और बैक को कब्जा न सौंपने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि पुराने मालिक ने बिना लाइसेंस आलू के बोरे कैसे स्टोर किया है। इस संबंध में कानून का कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल न करने पर जिलाधिकारी 13 जुलाई को हाजिर हो।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने केनारा बैंक के प्रबंधक की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मालूम हो कि जिलाधिकारी के नौ फरवरी 21 के आदेश से कोल्ड स्टोरेज की नीलामी की गई। क्योंकि, कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस 2019 मे समाप्त हो गया है। मालिक को कृषि उत्पाद स्टोर करने से रोक दिया गया था। फिर भी आलू के लाखों बोरे रखें गए। बैंक खाली करने को कह रहा है। किंतु कब्जा नहीं ले सका। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से हलफनामा मांगा है।
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