फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: High Court directs to get treatment of Mukhtar Ansari's brother-in-law

Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले का इलाज कराने का दिया निर्देश

Wed, 24 Aug 2022 09:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Aug 2022 09:46 PM IST
सार

याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

विज्ञापन
Allahabad High Court: High Court directs to get treatment of Mukhtar Ansari's brother-in-law
Prayagraj News : मुख्तार अंसारी और उसका साला सरजील। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले सरजील राजा उर्फ आतिफ राजा को चिकित्सकीय मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गिरोह बंद कानून के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी जमानत के लिए अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति गजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने दिया है। 

विज्ञापन



याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं हैं और दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है। याची व अन्य के खिलाफ  दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याची ने उसकी वैधता को चुनौती दी थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed