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Allahabad High Court : हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के साले का इलाज कराने का दिया निर्देश
Wed, 24 Aug 2022 09:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 24 Aug 2022 09:46 PM IST
सार
याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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Prayagraj News : मुख्तार अंसारी और उसका साला सरजील। फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले सरजील राजा उर्फ आतिफ राजा को चिकित्सकीय मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गिरोह बंद कानून के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी जमानत के लिए अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति गजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने दिया है।
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याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं हैं और दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है। याची व अन्य के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याची ने उसकी वैधता को चुनौती दी थी।
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