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TGT 2013: 'विज्ञापित 5723 पदों में से कितने भरे गए, संख्या बताएं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा

Sat, 23 Nov 2024 07:32 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 23 Nov 2024 07:32 PM IST
सार

कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है। 13 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।

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Allahabad High Court hearing in TGT 2013 recruitment
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि टीजीटी 2013 भर्ती में विज्ञापित 5723 पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति हुई है इनकी संख्या बताएं। राज्य सरकार से 13 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सत्येंद्र कुमार सरोज व तीन अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

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माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी 2013 के लिए कुल 5723 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में विज्ञापित पदों को घटाकर 4556 पदों पर नियुक्ति की गई। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर 1167 पदों की अवशेष पैनल नियुक्ति के लिए जारी को गई। इसमें से कुल 860 उम्मीदवारों को काउंसिलिंग के बाद विद्यालय आवंटित कर दिया गया। लेकिन बाकी बचे 307 चयनित उम्मीदवारों को विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। इसके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

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याची अधिवक्ता अभिषेक कुमार सरोज व विवेक मिश्र ने दलील दी कि पूर्व में न्यायालय ने विज्ञापित पदों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। राज्य की ओर से रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है। 2021 के बाद कोई काउंसिलिंग भी नहीं कराई गई है। इसपर न्यायालय ने राज्य के वकील से विज्ञापित कुल पदों के सापेक्ष भर्ती किए गए पदों की संख्या दर्शाते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तिथि नियत की है।

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