{"_id":"61ab948ec5e59068eb123e16","slug":"allahabad-high-court-decision-reserved-on-mp-azam-khan-s-bail-application","type":"story","status":"publish","title_hn":"इलाहाबाद हाईकोर्ट : सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इलाहाबाद हाईकोर्ट : सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
Sat, 04 Dec 2021 09:47 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 04 Dec 2021 09:47 PM IST
सार
पूर्व कैबिनेट मंत्री की अर्जी पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। याची अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान ने कोर्ट को बताया कि इमामुद्दीन कुरैशी वक्फ रामपुर की संपत्ति को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जेल में बंद प्रदेश केपूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले में दो दिनों से बहस चल रही थी।
विज्ञापन
पूर्व कैबिनेट मंत्री की अर्जी पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान ने कोर्ट को बताया कि इमामुद्दीन कुरैशी वक्फ रामपुर की संपत्ति को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन
इसमें वसीम रिजवी भी सह अभियुक्त हैं। इनके खिलाफ वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से हड़पने का आरोप है। याची के अधिवक्ता ने आरोपों पर कई सवाल खड़े किए और याची को निर्दोष बताया। कहा कि आजम खां को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
विज्ञापन
तर्क दिया कि याची के खिलाफ डीएम की अगुवाई में जांच होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने वक्फ की भूमि पर कब्जा किया है। इसलिए याची जमानत का हकदार नहीं है। मामले की सुनवाई देर शाम तक चली। याची के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।