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इलाहाबाद हाईकोर्ट : 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला सुरक्षित
Sun, 18 Feb 2024 12:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 18 Feb 2024 12:33 PM IST
सार
याचिकाओं के अनुसार 12 मई 2020 को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। इसके बाद 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में काउंसिलंग के लिए अधिसूचना जारी की।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दाखिल याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की खंडपीठ कर रही थी। याचिकाओं के अनुसार 12 मई 2020 को 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया।
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इसके बाद 16 मई 2020 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में काउंसिलंग के लिए अधिसूचना जारी की, लेकिन अधिसूचना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इसके लिए याचिका दाखिल हुई। याचियों का कहना था कि रोस्टर के अनुसार उन्हें 10 फीसदी का आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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