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Allahabad High Court : अपर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही समाप्त
Tue, 01 Feb 2022 01:24 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 01 Feb 2022 01:24 AM IST
सार
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा था। हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि आदेश के अनुपालन में याची की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया गया।
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अदालत
- फोटो : Social Media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग प्रशांत त्रिवेदी के खिलाफ जारी अवमानना की कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, साथ ही नोटिस वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश आल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉ. परवाज उलूम की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका में त्रिवेदी पर 18 फरवरी, 2021 को पारित आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था।
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कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अनुपालन रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा था। हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि आदेश के अनुपालन में याची की सेवा नियमितीकरण पर विचार किया गया। इससे पहले याची का काम संतोषजनक न होने के कारण सेवा नियमितीकरण की मांग अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया था।
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याची का कहना था कि वह 19 साल से पीलीभीत में तदर्थ डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहा है। उसे निलंबित रखा गया और वह 31 अगस्त, 2020 को सेवानिवृत्त हो गया। 19 साल की सेवा के बाद भी उसे नियमित नहीं किया गया, जो विधि विरुद्ध है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची अपर मुख्य सचिव के 2 दिसंबर, 2021 के आदेश को चुनौती दे सकता है। आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। याचिका में कुछ शेष नहीं रह गया है।
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