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डीएम के निर्देश पर हुए शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बताया अधिकार क्षेत्र से बाहर

Wed, 04 Sep 2019 03:18 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 04 Sep 2019 03:18 AM IST
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allahabad high court cancels prayagraj dm order of teachers tarnsfer
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के तबादले और समायोजन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी प्रयागराज को ऐसा निर्देश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याची शिक्षकों को मौजूदा नियुक्ति वाले विद्यालयों में ही कार्य करते रहने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने याचिका को 12 सितंबर को पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में चल रहे आंदोलन के कारण वकीलों के न्यायिक कार्य न करने की वजह से याची शिक्षकों ने खुद अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अरविंद सिंह और चार अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। 
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सभी याचीगण प्रयागराज के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। 26 जुलाई 2019 को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आंतरिक स्थानांतरण और समायोजन के तहत उनके स्कूल बदल दिए थे। इसके खिलाफ अध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में 26 जुलाई 2019 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
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वकीलों के कार्य बहिष्कार के चलते याचीगण खुद अदालत में बहस के लिए हाजिर हुए। अध्यापकों ने कोर्ट को बताया कि उनका तबादला जिलाधिकारी के कहने पर किया गया है। जबकि जिलाधिकारी को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है।  
 
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