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इलाहाबाद हाईकोर्ट : पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान को जमानती वारंट, 20 मार्च को तलब

Fri, 10 Feb 2023 10:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Feb 2023 10:59 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के खिलाफ सीजेएम के मार्फत जमानती वारंट जारी कर 20 मार्च को तलब किया है।

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Allahabad High Court Bailable warrant to PDA Vice President Arvind Singh Chauhan
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के खिलाफ सीजेएम के मार्फत जमानती वारंट जारी कर 20 मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने उपाध्यक्ष से हलफनामा दाखिल कर आदेश का पालन न करने और नहीं पेश होने की सफाई मांगी है और पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने शशिकांत पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव व सुनीता शर्मा ने बहस की। इनका कहना है कि याची का कटघर, मुट्ठीगंज में पुराना मकान है। जिस पर नए निर्माण के लिए पीडीए को नक्शा पास करने की अर्जी दी। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने निर्णय लेने का निर्देश दिया। जिसका पालन नहीं किया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने दो माह का अतिरिक्त समय दिया। फिर भी आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिस पर यह दूसरी अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने जवाब मांगा था। न तो जवाब दिया और न ही पेश हुए। जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है।

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