फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Approved bail application of accused in KESCO PF scam

Allahabad High Court : केस्को पीएफ घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

Sat, 09 Jul 2022 02:21 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 09 Jul 2022 02:21 AM IST
सार

मामले में याची और एक अज्ञात के खिलाफ कानपुर नगर के कर्नलगंज थाने में 2021 में पीएफ घोटाला के आरोप प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची और प्राथमिकी दर्ज कराने वाला दोनों वहां अनुबंध के आधार पर काम कर रहा थे।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Approved bail application of accused in KESCO PF scam
high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानुपर केस्को पीएफ घोटाले के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी मुकुल चौबे उर्फ रेयांस की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों केसाथ रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने याची मुकुल चौबे उर्फ रेयांस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन



मामले में याची और एक अज्ञात के खिलाफ कानपुर नगर के कर्नलगंज थाने में 2021 में पीएफ घोटाला के आरोप प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। याची और प्राथमिकी दर्ज कराने वाला दोनों वहां अनुबंध के आधार पर काम कर रहा थे। आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता का आधार कार्ड और पासबुक लिया और इन दस्तावेजों के आधार पर  अलग-अलग फर्जी बचत खाते खोले। उनके ईपीएफ का पैसा अपनी मां सहित दो अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।
विज्ञापन



याची के अधिवक्ता उत्कर्ष मालवीय की ओर से कहा गया कि याची पूरी तरह से निर्दोष है। उसे वर्तमान मामले में गलत उद्देश्य से फंसाया गया है। तर्क दिया कि याची भुखमरी के कगार पर है। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। वह 30 अगस्त 2021 से जेल में बंद है। इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed