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Allahabad High Court : पैसा लेकर नकल कराने के आरोपियों की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब तलब

Sat, 28 May 2022 09:34 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 28 May 2022 09:34 AM IST
सार

मामले में याचियों पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए पैसे लिए। आरोपियों के पास से बरामद नोटबुक में इस बात का जिक्र है कि अभ्यर्थियों से नकद 2.70 हजार और बैंक चेकों के माध्यम से 48 लाख, 50 हजार रुपये लिए गए थे।

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Allahabad High Court: Answer sought from the state government on the bail application of the accused of copying money
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा में पैसा लेकर नकल कराने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले में 30 जून तक अपना जवाब दाखिल कर दे। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए पांच जुलाई 2022 की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने हरेंद्र यादव, वेद प्रकाश यादव, अरविंद यादव और सूर्य प्रकाश यादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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मामले में याचियों पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल कराने के लिए पैसे लिए। आरोपियों के पास से बरामद नोटबुक में इस बात का जिक्र है कि अभ्यर्थियों से नकद 2.70 हजार और बैंक चेकों के माध्यम से 48 लाख, 50 हजार रुपये लिए गए थे। मामले में कुल 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
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मामले में आजमगढ़ के रानी की सराय थाने में प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह की शिकायत पर 24 जनवरी 2022 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। याचियों ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मामले में सरकारी अधिवक्ताओं से अभियुक्तों के संबंध में जानकारी पूछी तो कोई जवाब नहीं दे पाए। इस पर कोर्ट ने मामले अपर शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र तिवारी से 30 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तिथि तय कर दी। 

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