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Prayagraj: 'केवल बाह्य जांच किसी के शराब के नशे में होने का पर्याप्त सबूत नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

Tue, 12 Dec 2023 08:41 PM IST
आकाश दुबे पीटीआई, प्रयागराज
पीटीआई, प्रयागराज Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 12 Dec 2023 08:41 PM IST
सार

अदालत पुलिस कांस्टेबल जयमंगल राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसे ड्यूटी के दौरान नशे में होने और अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त किया गया था।

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Allahabad HC Said Mere external examination insufficient to hold someone guilty of consuming alcohol
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की केवल बाह्य जांच यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि उसने शराब पी रखी थी। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने कांस्टेबल को सेवा में बहाल करने का आदेश सुनाया है।

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अदालत पुलिस कांस्टेबल जयमंगल राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसे ड्यूटी के दौरान नशे में होने और अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त किया गया था। साथ ही अदालत ने कहा कि व्यक्ति में नशे की पुष्टि के लिए खून और मूत्र जांच पर बल दिया।

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