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अग्रिम जमानत की गाइड लाइन जारी

Thu, 04 Jul 2019 09:24 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jul 2019 09:24 PM IST
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Advance collateral guide line issued
Advance collateral guide line issued - फोटो : amar ujala
अग्रिम जमानत की गाइड लाइन जारी
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की गाइडलाइन जारी की है। विशेष कार्याधिकारी (आपराधिक) ने एक जुलाई 19 को इस आशय का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत अर्जी पर पांच रुपये का स्टांप लगेगा। और गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्तिकी अर्जी हलफनामे के साथ दाखिल होगी। अर्जी के दूसरे प्रस्तर में केस क्राइम नंबर, थाना, अपराध की धाराएं दर्ज होगी और गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका की वजह बतानी होगी। अर्जी के तीसरे प्रस्तर में यह लिखना होगा कि अपराध सीआरपीसी की धारा 438 की उपधारा 6 के अंतर्गत नहीं है।
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अर्जी के चौथे प्रस्तर में यह लिखना होगा कि इससे पहले उसने हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालत में अर्जी दाखिल नहीं की है। और पांचवें प्रस्तर में यह लिखना होगा कि क्या सत्र न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है, यदि की गई है तो उसकी स्थिति क्या है। दस्तावेज भी लगाना होगा।
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