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पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर
Fri, 07 Aug 2020 06:38 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 07 Aug 2020 06:38 PM IST
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jammu court
- फोटो : सोशल मीडिया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धूमनगंज प्रयागराज के रवि पासी हत्याकांड के गवाह नबी अहमद को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामजद आसिर्फ दुर्रानी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। आसिफ पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। इस मामले में एक अन्य आरोपी आसिफ के भाई राशिद की अग्रिम जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। आसिफ की अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सुनवाई की।
वादी मुकदमा ने आसिफ दुर्रानी सहित अतीक अहमद, अतीक के गुर्गे तोता, राशिद, नाटे और गोरे के खिलाफ धूमनगंज थाने में 23 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह धूमनगंज के बच्चा पासी हत्याकांड के मुकदमे का गवाह है। इस वजह से यह लोग उसे मुकदमे में सुलह करने और गवाही नहीं देने के लिए अक्सर धमकाते हैं।
उसके घर में घुस कर गालियां और धमकी दी गई। आरोपी राशिद का कहना था कि उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उस पर लगे आरोप सही नहीं हैं। एक अन्य आरोपी राशिद की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्घंन करने पर वह निरस्त हो सकेगी।
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वादी मुकदमा ने आसिफ दुर्रानी सहित अतीक अहमद, अतीक के गुर्गे तोता, राशिद, नाटे और गोरे के खिलाफ धूमनगंज थाने में 23 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह धूमनगंज के बच्चा पासी हत्याकांड के मुकदमे का गवाह है। इस वजह से यह लोग उसे मुकदमे में सुलह करने और गवाही नहीं देने के लिए अक्सर धमकाते हैं।
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उसके घर में घुस कर गालियां और धमकी दी गई। आरोपी राशिद का कहना था कि उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उस पर लगे आरोप सही नहीं हैं। एक अन्य आरोपी राशिद की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्घंन करने पर वह निरस्त हो सकेगी।
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