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माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की अग्रिम जमानत मंजूर

Wed, 03 Feb 2021 08:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 03 Feb 2021 08:38 PM IST
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Advance bail granted to Mafia Mukhtar Ansari's wife
विधायक मुख्तार अंसारी और पत्नी अफसान अंसारी। - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए याची को जमानत शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। 
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव ने बहस की। अफसान अंसारी पर फर्जी व अनधिकृत बैनामे के जरिये सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाने का आरोप है। कमेटी की जांच रिपोर्ट पर गाजीपुर कोतवाली में सदर तहसील के लेखपाल ने षड्यंत्र, धोखाधड़ी व अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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जमीन का बैनामा दो नाबालिग बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम कराया गया है। याची मां है और नैसर्गिक संरक्षक है। जमीन का बैनामा ऐसे लोगों से करवाया गया, जिनकी लीज खत्म हो चुकी थी और वे भूमि के स्वामी नहीं रह गए थे।  हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याची अग्रिम जमानत पाने की हकदार है। कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके व प्रतिभूतियों पर जमानत स्वीकार कर ली है।
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