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बैक लोन गारंटी में बैक अधिकारी को अग्रिम जमानत नामंजूर 

Fri, 28 May 2021 08:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 28 May 2021 08:17 PM IST
सार

  • 60 दिन में समर्पण कर जमानत अर्जी देने तक उत्पीड़न न करने की राहत

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Advance bail denied to the bank officer in the back loan guarantee
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करोड़ों के लोन का फर्जी सत्यापन करने वाले बैक अधिकारी राजेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर,दी है।सी बी आई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।इसी आधार पर सी बी आई अदालत गाजियाबाद ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर,दी है।इस तथ्य को छिपाकर कोर्ट से राहत मांगी गई है।
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कोर्ट ने सही तथ्यों के साथ अर्जी न देने के आधार पर अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया किन्तु याची पर 60दिन में समर्पण कर नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर,रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। बैक लोन की धोखाधडी,षडयंत्र व भ्रष्टाचार मामले की जांच सी बी आई कर रही है।
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याची बैक आफ बड़ौदा गंगानगर मेरठ का बैंक अधिकारी था।जिसे कंपनी की गारंटी का सत्यापन करना था।किन्तु उसने सह अभियुक्त प्रमोद कुमार के कहने पर फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेज दी। एक करोड़,ढाई करोड़ व पांच  करोड़ की बैक गारंटी फर्जी थी ।बैंक का पैसा हड़प लिया गया।
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