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कोविड नियमों का पालन अनिवार्य, केस लगे तभी कोर्ट आएं अधिवक्ता - हाईकोर्ट
Sat, 10 Jul 2021 09:30 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 10 Jul 2021 09:30 PM IST
सार
- हाईकोर्ट में खुली अदालत में सुनवाई की गाइड लाइन जारी
- टीका लगवा चुके वकील ही कोर्ट परिसर में आ सकते हैं, वर्चुअल सुनवाई की भी सुविधा उपलब्ध
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allahabad high court
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 जुलाई से खुली अदालत में सुनवाई की गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वर्चुअल सुनवाई जारी रखने का फैसला न्यायमूर्तियों की कमेटी ने लिया है। वर्चुअल सुनवाई की महानिबंधक कार्यालय को पूर्व सूचना देनी होगी। महानिबंधक द्वारा जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके मुकदमे लगे होंगे और वह वैक्सीन लगवा चुके हों। प्रवेश के समय वैक्सीन प्रमाणपत्र दिखाना होगा। प्रमाणपत्र नहीं दिखाया और विरोध किया तो खुली अदालत में सुनवाई योजना स्थगित की जा सकती है।
कोर्ट परिसर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तथा सामाजिक, शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट रूम में 10 से अधिक अधिवक्ता एक साथ नहीं रहेंगे। गाउन न पहनने की छूट होगी। पान, तंबाकू, गुटका आदि खाकर परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। समय समय पर परिसर, दरवाजे आदि का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। शहर में लगातार तीन दिनों तक 50 से अधिक संक्रमित मिले तो खुली अदालत में सुनवाई खुद स्थगित हो जाएगी। अभी वकीलों के चेंबर बंद रहेंगे। व्यवस्था सफल रहा तो चेंबर खोले जा सकेंगे।
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कोर्ट परिसर में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तथा सामाजिक, शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट रूम में 10 से अधिक अधिवक्ता एक साथ नहीं रहेंगे। गाउन न पहनने की छूट होगी। पान, तंबाकू, गुटका आदि खाकर परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परिसर में थूकने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। समय समय पर परिसर, दरवाजे आदि का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। शहर में लगातार तीन दिनों तक 50 से अधिक संक्रमित मिले तो खुली अदालत में सुनवाई खुद स्थगित हो जाएगी। अभी वकीलों के चेंबर बंद रहेंगे। व्यवस्था सफल रहा तो चेंबर खोले जा सकेंगे।
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