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High Court : नीट छात्र हत्याकांड में आरोपी शिवम तिवारी को हाईकोर्ट से जमानत, घटना के समय नहीं मिली लोकेशन

Fri, 03 Jul 2026 05:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 03 Jul 2026 05:51 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के चर्चित नीट छात्र हत्याकांड के आरोपी शिवम तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने दिया है।

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Accused Shivam Tiwari granted bail by the High Court in the NEET student murder case
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के चर्चित नीट छात्र हत्याकांड के आरोपी शिवम तिवारी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने दिया है। मामला थाना पिपराइच, गोरखपुर में दर्ज हत्या, अपहरण, गोवध और पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं से जुड़ा है। आरोप है कि नीट छात्र दीपक गुप्ता (19) की पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच मार्ग जाम कर पुलिस पर पथराव किया था।

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मामले की जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर में 10-12 अज्ञात लोगों का जिक्र था जबकि विवेचना में करीब 20 नाम सामने आए। शिवम का नाम सह-आरोपी के बयान के आधार पर जोड़ा गया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड में घटना के समय उसकी लोकेशन घटनास्थल के पास नहीं पाई गई। याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने साक्ष्यों, सीडीआर रिपोर्ट और सह-आरोपी उबैद को पूर्व में मिली जमानत के आधार पर जमानत मंजूर की है। 

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