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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Accused acquitted after 38 years in illegal firearm possession case; prosecution failed to produce a single wi

Court : तमंचा रखने के मामले में 38 साल बाद आरोपी बरी, एक गवाह पेश नहीं कर सका अभियोजन

Thu, 02 Jul 2026 06:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 02 Jul 2026 06:33 PM IST
सार

जिला अदालत में तमंचा रखने के मामले में 38 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि आरोप तय होने के लगभग 22 साल बाद भी अभियोजन एक भी गवाह पेश नहीं कर सका।

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Accused acquitted after 38 years in illegal firearm possession case; prosecution failed to produce a single wi
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

जिला अदालत में तमंचा रखने के मामले में 38 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि आरोप तय होने के लगभग 22 साल बाद भी अभियोजन एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। बरामद तमंचे के कार्यशील होने संबंधी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) रिपोर्ट भी न्यायालय में दाखिल नहीं की गई। इसके बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सनामणि यदुवंशी ने दिया।
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अतरसुइया के मीरापुर निवासी पुरुषोत्तम यादव उर्फ सल्टू के खिलाफ नैनी थाने में 1988 में आर्म्स अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अभियोजन के अनुसार 17 अगस्त 1988 को गश्त के दौरान पुलिस ने पुरुषोत्तम यादव के पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद करने का दावा किया था। लाइसेंस न मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में 11 अगस्त 2004 को आरोप तय किए गए। न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अभियोजन एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। इसके बाद अदालत ने आरोपी पुरुषोत्तम यादव उर्फ सल्टू को दोषमुक्त कर दिया।
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