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यूपी: उम्र पर सफाई देने के लिए अब्दुल्ला आजम हाईकोर्ट में तलब
Thu, 01 Aug 2019 03:38 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रगायराज
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Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2019 03:38 AM IST
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आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला
- फोटो : Amar Ujala
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सांसद आजम खां के बेटे और स्वार के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को आजम खां की पत्नी ताजीन फातिमा, क्वींस मैरी हॉस्पिटल की डॉक्टर उमा सिंह और सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य और निदेशक सहित अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया।
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याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं। याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधान सभा चुनाव लड़ने की योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
याची का कहना है कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की नहीं थी। उन्होंने गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर चुनाव लड़ा। इसलिए उनको निर्वाचन रद्द किया जाए।
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कहा गया कि अब्दुल्ला के हाई स्कूल से परास्नताक तक की डिग्रियों में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है। यही तिथि पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस में भी दर्ज है। सांसद आजम खां की पत्नी राज्य सभा सांसद ताजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था। वह सरकारी नौकरी में थीं। क्वींस मैरी हॉस्पिटल में 30 सितम्बर 1990 को जन्म हुआ। अस्पताल के दस्तावेज में दर्ज है। उसी समय उन्होंने मातृत्व अवकाश लिया था।
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उन्होंने हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में दर्ज गलत जन्म तिथि को दुरुस्त करने की अर्जी दी थी, जिसे काल बाधित माना गया। पासपोर्ट में जन्म तिथि दुरुस्त करा ली गई है। पैन कार्ड में जन्म तिथि सुधार के लिए अर्जी दी गई है।
स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि हाईस्कूल परीक्षा का फॉर्म कक्षा अध्यापक भरते थे। छात्र के हस्ताक्षर ले लिए जाते थे। डॉक्टर ने भी अस्पताल में जन्म की पुष्टि की। चार गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 अगस्त नियत की है। इस दिन विधायक अब्दुल्ला आजम खां और अन्य गवाहों के बयान दर्ज होंगे।