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Court : घर से भागकर शादी करने वाले जोड़े के खिलाफ अपहरण के आरोप की कार्रवाई रद्द
Thu, 01 Dec 2022 11:36 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 01 Dec 2022 11:36 PM IST
सार
मामले में बिजनौर के अफजलगढ़ थाने में दर्ज एफ आईआर को रद्द करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याची का कहना है कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। पति-पत्नी दोनों ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अपहरण के आरोप में दर्ज केस रद्द किया जाए।
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न्यायालय
- फोटो : file photo
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग जोड़े के शादी करने के मामले में परिजनों की ओर से दर्ज कराए गए एफ आईआर की कार्रवाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा, समझौता हो चुका है। पति पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं रह गया है। कोर्ट पहले ही सुरक्षा का आदेश दे चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने मोहम्मद साहिल कुरैशी तथा चार अन्य की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है।
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मामले में बिजनौर के अफजलगढ़ थाने में दर्ज एफ आईआर को रद्द करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याची का कहना है कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। पति-पत्नी दोनों ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अपहरण के आरोप में दर्ज केस रद्द किया जाए।
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