फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   सिलिका सैंड के अवैध खनन पर कार्रवाई करें डीएम

सिलिका सैंड के अवैध खनन पर कार्रवाई करें डीएम

Thu, 12 Sep 2013 05:35 AM IST
Allahabad
Allahabad Updated Thu, 12 Sep 2013 05:35 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शंकरगढ़ क्षेत्र में सिलिका सैंड के अवैध खनन को रोकने के मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि बालू खनन को लेकर सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों का पालन होना चाहिए, जिसमें पर्यावरण विभाग की मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। अवैध खनन के संबंध में पांच अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। रानी शंकरगढ़ राजेंद्र कुमारी के पट्टे की जमीन से जब्त किए गए सिलिका सैंड को रिलीज के संबंध में कोर्ट ने डीएम को अपने स्तर से निर्णय लेने का अधिकार दिया है। कहा है कि गाजियाबाद की घटना को दोहराया नहीं जाना चाहिए। गाजियाबाद में जब्त किया गया बालू चोरी हो गया और प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। जब्त की गई बालू सिक्योरिटी लेकर रिलीज करने पर विचार किया जा सकता है।
विज्ञापन

कमिश्नर हिमांशु कुमार के तबादले पर न्यायालय ने यह कहते हुए कोई आदेश नहीं दिया किया कि तब से अब तक कई मंडलायुक्त आए और चले गए इसलिए इस प्रकरण को अब यहीं छोड़ देना चाहिए। ओमदत्त की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कार्रवाई करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। याचिका पर सात अक्टूबर को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed