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मृत दरोगा के आश्रितोें को 24 लाख मुआवजा
Allahabad
Updated Fri, 18 Jan 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। अदालत ने मोटर वाहन दुघर्टना प्रतिकर अधिनियम के तहत सड़क हादसे में मारे गए दरोगा ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के आश्रितोें को 24 लाख 12 हजार 864 रुपये देने का निर्देश दिया है। ज्ञानेश की पत्नी सीमा सिंह द्वारा दाखिल दावे को निस्तारित करते हुए एडीजे शंभूनाथ सरोज ने यह आदेश दिया है। वादी की ओर से अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। दरोगा ज्ञानेंद्र की पांच जून 2011 को सुबह साढ़े नौ बजे टाटा सूमो और ट्रक में हुई भिड़ंत में मौत हो गई थी। उस वक्त ज्ञानेंद्र पूर्व विधायक अशरफ को फतेहपुर जेल पहुंचाकर वापस इलाहाबाद लौट रहे थे। थरियांव थानाक्षेत्र के मामा ढाबा अंबापुर के पास उसकी टाटा सूमो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। उस वक्त वह जार्जटाउन थाने में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। विपक्षी बीमा कंपनी ने मृतक की लापरवाही से दुघर्टना होना बताया। वादी के अधिवक्ता ने यह साबित किया कि दुघर्टना में ट्रक चालक की लापरवाही थी। मुआवजे में दी गई रकम के तीन हिस्से किए जाएंगे। एक-एक हिस्सा पत्नी और दोनों बच्चों को मिलेगा।
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