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योगी सत्यम को तीन दिन में मेले में जमीन देने का आदेश
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योगी सत्यम को तीन दिन में मेले में जमीन देने का आदेश
0 प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर आवंटन न करना गलत
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झूंसी स्थित क्रिया योग आश्रम के संचालक योगी सत्यम की संस्था योग सत्संग समिति को तीन दिन के भीतर कुंभ मेले में जमीन का आवंटन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी से कहा है कि सिर्फ मुकदमा दर्ज होने के आधार पर आवंटन से इंकार करने का आदेश गलत है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में यह याचिका खारिज हो जाती है तो कुंभ मेले में मिली सुविधाओं का खर्च संस्था सरकार को देगी।
योग सत्संग समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि कुंभ मेला अधिकारी ने याची को भूमि आवंटन करने से इंकार कर दिया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र से उसका भूमि पाने का अधिकार छीन लेना गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद भी कुंभ मेलाधिकारी ने याची का प्रत्यावेदन खारिज कर दिया है।
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योगी सत्यम को तीन दिन में मेले में जमीन देने का आदेश
0 प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर आवंटन न करना गलत
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने झूंसी स्थित क्रिया योग आश्रम के संचालक योगी सत्यम की संस्था योग सत्संग समिति को तीन दिन के भीतर कुंभ मेले में जमीन का आवंटन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कुंभ मेला अधिकारी से कहा है कि सिर्फ मुकदमा दर्ज होने के आधार पर आवंटन से इंकार करने का आदेश गलत है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में यह याचिका खारिज हो जाती है तो कुंभ मेले में मिली सुविधाओं का खर्च संस्था सरकार को देगी।
योग सत्संग समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि कुंभ मेला अधिकारी ने याची को भूमि आवंटन करने से इंकार कर दिया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने मात्र से उसका भूमि पाने का अधिकार छीन लेना गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद भी कुंभ मेलाधिकारी ने याची का प्रत्यावेदन खारिज कर दिया है।
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