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त्रिवेदी चीनी मिल के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश

Mon, 06 Nov 2017 09:46 PM IST
Updated Mon, 06 Nov 2017 09:46 PM IST
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त्रिवेदी चीनी मिल के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश
त्रिवेणी चीनी मिल के अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
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0 प्रमुख सचिव गन्ना से हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद। फर्जी दस्तावेज के आधार पर लेवी की चीनी बेच देने के मामले में हाईकोर्ट ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहारनपुर के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गन्ना को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर को कार्रवाई रिपोर्ट हलफनामे के साथ दाखिल की जाए। कंपनी पर जिला जज का फर्जी आदेश दिखा कर लेवी की लाखों बोरा चीनी खुले बाजार में बेच देने का आरोप है।

सरकार मिल मालिकोें के बचाव में दलील दे रही है कि बेची गई चीनी का टैक्स अदा कर दिया गया है, मगर हाईकोर्ट इस जवाब से असहमत है। कोर्ट का कहना है कि फर्जी आदेश पर चीनी बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले में वह कानून के तहत कार्रवाई करेेगी। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो अगली सुनवाई पर प्रमुख सचिव को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। रामपाल सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति राजीव जोशी की पीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि मिल मालिकों ने अवैध तरीके से चीनी बेंच कर करोड़ों रुपये की कमाई की है। सरकार टैक्स लेकर अनुचित लाभ लेने वाले मिल मालिकों पर कार्रवाई से बच रही है। कोर्ट ने 15 नवंबर तक अधिकारियों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने या प्रमुख सचिव को स्वयं हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
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