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हिंडाल्को से 54 करोड़ की वसूली पर रोक
Updated Wed, 14 Jun 2017 08:03 PM IST
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सोनभद्र के विशेष ध्यानार्थ
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हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से 54 करोड़ की वसूली पर रोक
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सोनभद्र स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से 54 करोड़ 44 लाख चार हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में जिला पंचायत सोनभद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। यह भी आदेश दिया है कि कंपनी का यूको बैंक का खाता जब्त न किया जाए। जिला पंचायत सोनभद्र ने 54 करोड़ से अधिक ट्रांसर्पोटेशन शुल्क के बकाए पर हिडाल्को को नोटिस जारी किया है तथा वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की है। इस क्रम में कंपनी का खाता भी जब्त किया जाना है। इस कार्रवाई को कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति केपी सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है तथा जिला पंचायत और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है।
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हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से 54 करोड़ की वसूली पर रोक
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सोनभद्र स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से 54 करोड़ 44 लाख चार हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में जिला पंचायत सोनभद्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है। यह भी आदेश दिया है कि कंपनी का यूको बैंक का खाता जब्त न किया जाए। जिला पंचायत सोनभद्र ने 54 करोड़ से अधिक ट्रांसर्पोटेशन शुल्क के बकाए पर हिडाल्को को नोटिस जारी किया है तथा वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की है। इस क्रम में कंपनी का खाता भी जब्त किया जाना है। इस कार्रवाई को कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति केपी सिंह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है तथा जिला पंचायत और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है।