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उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की काउंसलिंग पर सरकार ने लगाई रोक, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Mon, 05 Nov 2018 08:08 PM IST
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उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के निदेशक द्वारा आयोजित काउंसलिंग पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में जानकारी मांगी है। विनय कुमार सिंह और आठ अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण का कहना है कि वे लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं। चयन के पश्चात उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। मगर, राज्य सरकार ने यह कहते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा दी कि इसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
याचीगण का कहना है कि नियमों के तहत निदेशक को काउंसलिंग कराने का अधिकार है, इसके लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। सरकार का आदेश अविवेकपूर्ण है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 14 नवंबर तक जानकारी मांगी है।
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याचीगण का कहना है कि वे लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं। चयन के पश्चात उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। मगर, राज्य सरकार ने यह कहते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा दी कि इसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
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याचीगण का कहना है कि नियमों के तहत निदेशक को काउंसलिंग कराने का अधिकार है, इसके लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। सरकार का आदेश अविवेकपूर्ण है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 14 नवंबर तक जानकारी मांगी है।
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