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उतरराधिकार के तहत पगाप्त हो सकता है वसीयत अधिकार पद्घ

Tue, 07 May 2019 08:43 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2019 08:43 PM IST
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उतरराधिकार के तहत पगाप्त हो सकता है वसीयत अधिकार पद्घ
झांसी के ध्यानार्थ
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उत्तराधिकार अधिनियम में प्राप्त हो सकता है वसीयत अधिकार पत्र
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-57 और हाईकोर्ट रूल्स के चैप्टर 30 के तहत वसीयत का अधिकार पत्र (प्रोवेट) जिला जज की अदालत से प्राप्त किया जा सकता है। अधिनियम के तहत कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को प्रोवेट लेने पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में जिला जज झांसी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी है। नलगंज नहर गिरी झांसी के रमेश चंद्र गुप्ता और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने यह आदेश दिया है। जिला जज के समक्ष धारा 57 हिंदुओं पर नहीं लागू होने की दलील दी गई थी जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने भी जिला जज के आदेश को सही माना है।
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