फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   कोर्ट जाने पर नगर निगम ने रद्द किया ठेका

कोर्ट जाने पर नगर निगम ने रद्द किया ठेका

Tue, 08 Jan 2019 08:09 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Jan 2019 08:09 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट जाने पर नगर निगम ने रद्द किया ठेका
हाईकोर्ट जाने पर नगर निगम ने रद्द किया ठेका
विज्ञापन

0 कुंभ का टेंडर सिर्फ दिल्ली में निकालने को दी गई थी चुनौती, जवाब तलब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। नगर निगम द्वारा निकाले टेंडर को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर निगम ने याची का ठेका ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस पर निगम से जवाब तलब किया है। पूछा है कि जब याचिका लंबित है और निगम को उस पर जवाब दाखिल करना है तो उसने याची का टेंडर किस आधार पर निरस्त किया। हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त से इसके स्पष्टीकरण के साथ 17 जनवरी तक जवाब मांगा है। जवाब दाखिल न करने की स्थिति में नगर आयुक्त को स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

मेसर्स ट्रैफिक मीडिया (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना था कि नगर निगम ने कुंभ के कुछ कार्यों के लिए टेंडर निकाला, जिसका विज्ञापन सिर्फ दिल्ली में छापा गया। इस मामले पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा था। याची का कहना है कि कोर्ट में याचिका दाखिल होने और जवाब तलब होने की सूचना पर नगर निगम ने उसका ठेका रद्द कर दिया। जवाब भी नहीं दाखिल किया। कोर्ट ने नगर निगम से ठेका रद्द करने का कारण पूछा है। नगर आयुक्त ने इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट इतनी लंबी मोहलत देने से इंकार करते हुए नगर आयुक्त को 17 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed