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जमीन का अधिक मुआवजा वापस करने का आदेश

Tue, 07 May 2019 08:43 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2019 08:43 PM IST
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जमीन का अधिक मुआवजा वापस करने का आदेश
मुरादाबाद के ध्यानार्थ
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जमीन का अधिक मुआवजा वापस करने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हापुड़ के रसूलपुर बहलोलपुर गांव में हाईवे के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का अधिक लिया गया मुआवजा लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची रजनी और नीतू से कहा है कि वह एक करोड़ रुपये बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें और बिना अदालत की अनुमति के बैंक से नहीं निकालें। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आरआर अगवाल की पीठ ने सुनवाई की। याचीगण के खिलाफ एसडीएम ने एक करोड़ छह लाख 65 हजार रुपये से अधिक के मुआवजे की वापसी के लिए वसूली आदेश दिया था। आरोप है कि स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से जमीन की कीमत से अधिक मुआवजा लिया गया है। जांच में पता चला कि जमीन की अधिक नाप की गई थी। इसे हाईकोर्ट मेंचुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने मामले को सिविल कोर्ट में तय करने और याचीगण को चार माह में एक करोड़ रुपये की एफडी करने का आदेश दिया है।
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