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60 से अधिक स्पीड में नहीं दौड़ सकेंगे डंफर, स्कूल वाहन
Updated Sat, 25 Aug 2018 01:33 AM IST
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60 से अधिक की स्पीड में नहीं दौड़ सकेंगे टैंकर, डंफर
भारी वाहनों में लगवाए जाएंगे स्पीड गवर्नर, आदेश जारी
स्कूल वाहनों को भी करना होगा आदेश का पालन
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। शहर या हाईवे पर अंधाधुंध दौड़ने वाले टैंकरों, डंफरों पर अब लगाम लग सकेगी। ऐसे वाहनों में जल्द ही स्पीड गवर्नर लगवाए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। इन वाहनों की अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा तय होगी। खास बात यह है कि स्कूल वाहनों के लिए भी यही सीमा लागू होगी।
आरटीओ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में गति सीमा तय होने के बावजूद वाहन चालक इसका ख्याल नहीं रखते। अक्सर यह अंधाधुंध गति से दौड़ते हैं और इससे आए दिन हादसे भी होते हैं। इसी को देखते हुए भारी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन भी किया गया है। अफसरों के मुताबिक, इस संशोधन के मुताबिक पहले चरण में चार तरह के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें डंफर, टैंकर, स्कूल वाहन व माल ढुलाई वाहन शामिल हैं। फिलहाल कार, मोटरसाइकिल, एंबुलेंस, पुलिस वाहन और तिपहिया वाहनों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
नहीं जारी होगा फिटनेस प्रमाणपत्र
आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि आदेश का पालन सख्ती से कराया जाएगा। इसके तहत जब तक उपरोक्त वाहनों के स्वामी अपने वाहन में स्पीड गवर्नर नहीं लगवाते, उन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्पीड गवर्नर लगवाने के बाद उससे छेड़छाड़ करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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टीपी नगर में खोले गए सेंटर
अफसरों ने बताया कि वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए फिलहाल ट्रांसपोर्टनगर में ही दो सेंटर खोले गए हैं। यहां काम की शुरुआत हो चुकी है। उपरोक्त वाहन चालक वहां पहुंचकर जल्द से जल्द अपने वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवा लें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाएं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में ही दो सेंटर खोले गए हैं।
-सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन
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भारी वाहनों में लगवाए जाएंगे स्पीड गवर्नर, आदेश जारी
स्कूल वाहनों को भी करना होगा आदेश का पालन
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। शहर या हाईवे पर अंधाधुंध दौड़ने वाले टैंकरों, डंफरों पर अब लगाम लग सकेगी। ऐसे वाहनों में जल्द ही स्पीड गवर्नर लगवाए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। इन वाहनों की अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा तय होगी। खास बात यह है कि स्कूल वाहनों के लिए भी यही सीमा लागू होगी।
आरटीओ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में गति सीमा तय होने के बावजूद वाहन चालक इसका ख्याल नहीं रखते। अक्सर यह अंधाधुंध गति से दौड़ते हैं और इससे आए दिन हादसे भी होते हैं। इसी को देखते हुए भारी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन भी किया गया है। अफसरों के मुताबिक, इस संशोधन के मुताबिक पहले चरण में चार तरह के वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें डंफर, टैंकर, स्कूल वाहन व माल ढुलाई वाहन शामिल हैं। फिलहाल कार, मोटरसाइकिल, एंबुलेंस, पुलिस वाहन और तिपहिया वाहनों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
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नहीं जारी होगा फिटनेस प्रमाणपत्र
आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि आदेश का पालन सख्ती से कराया जाएगा। इसके तहत जब तक उपरोक्त वाहनों के स्वामी अपने वाहन में स्पीड गवर्नर नहीं लगवाते, उन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्पीड गवर्नर लगवाने के बाद उससे छेड़छाड़ करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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टीपी नगर में खोले गए सेंटर
अफसरों ने बताया कि वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाने के लिए फिलहाल ट्रांसपोर्टनगर में ही दो सेंटर खोले गए हैं। यहां काम की शुरुआत हो चुकी है। उपरोक्त वाहन चालक वहां पहुंचकर जल्द से जल्द अपने वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवा लें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि कॉमर्शियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाए जाएं। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में ही दो सेंटर खोले गए हैं।
-सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन