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डीएलडब् ल्यू कर्मी की हत्या में रासुका रद्द

Wed, 13 Feb 2019 09:58 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 13 Feb 2019 09:58 PM IST
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डीएलडब्
ल्यू कर्मी की हत्या में रासुका रद्द
वाराणसी के ध्यानार्थ
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डीएलडब्ल्यू कर्मी के हत्यारोपी पर रासुका समाप्त
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने वाराणसी में डीएलडब्ल्यू कर्मचारी की हत्या के मामले में आरोपी पंकज सिंह उर्फ डब्लू सिंह पर रासुका लगाने का आदेश रद्द कर दिया है। उसे किसी अन्य मुकदमे में वांछित न होने पर तत्काल रिहा करने का आदेश भी दिया है। याचिका पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था कि घटना के छह माह बाद रासुका लगाई गई है। याची प्राथमिकी में नामजद नहीं है और उसने कोई जमानत प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया है। ऐसे में उसके जेल से बाहर छूट कर आने की संभावना भी नहीं है। जिलाधिकारी ने घटना के छह माह बाद अगस्त 2018 में रासुका लगाने का आदेश दिया। इसी मामले में याची के भाई रवी नारायण पर से रासुका का आदेश पहले ही रद्द किया जा चुका है।
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