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आयुर्वेदिक डाक्टरों को पेंशन देने का आदेश
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आयुर्वेदिक डाक्टरों को पेंशन देने का निर्देश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने आगरा और मथुरा से सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक डाक्टरों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ देने का निदेश दिया है। कोर्ट ने पेंशन देने में दस वर्ष की सेवा और तदर्थ नियुक्ति की सेवा को नहीं जोड़ने के प्रमुख सचिव के आदेश को रद्द कर दिया है। आगरा सेवानिवृत्त डाक्टर विनोद कुमार उपाध्याय और दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की।
याचीगण का कहना था कि पहले उनको संविदा पर नियुक्त किया गया था। और 1992 में तदर्थ नियुक्ति दी गई। 16 मार्च 2005 को उनकी सेवाएं नियमित कर दी गई। पेंशन देने में तदर्थ सेवा को नहीं जोड़ने का मामला सरकार सुप्रीमकोर्ट से हार चुकी है। इसलिए याचीगण तदर्थ नियुक्ति की अवधि को जोड़कर पेंशन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति तिथि से पेंशन आदि लाभ देने का निर्देश दिया है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने आगरा और मथुरा से सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक डाक्टरों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ देने का निदेश दिया है। कोर्ट ने पेंशन देने में दस वर्ष की सेवा और तदर्थ नियुक्ति की सेवा को नहीं जोड़ने के प्रमुख सचिव के आदेश को रद्द कर दिया है। आगरा सेवानिवृत्त डाक्टर विनोद कुमार उपाध्याय और दो अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की।
याचीगण का कहना था कि पहले उनको संविदा पर नियुक्त किया गया था। और 1992 में तदर्थ नियुक्ति दी गई। 16 मार्च 2005 को उनकी सेवाएं नियमित कर दी गई। पेंशन देने में तदर्थ सेवा को नहीं जोड़ने का मामला सरकार सुप्रीमकोर्ट से हार चुकी है। इसलिए याचीगण तदर्थ नियुक्ति की अवधि को जोड़कर पेंशन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति तिथि से पेंशन आदि लाभ देने का निर्देश दिया है।
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