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फूलपुर रेलवे फाटक बंद करने पर जवाब तलब
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फूलपुर रेलवे फाटक बंद करने पर जवाब तलब
0 हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति कायम रखने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। फूलपुर स्थित रेलवे फाटक को आम जनता के आवागमन हेतु दीवार बनाकर बंद करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति कायम रखी जाए। मकसूद अंसारी की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता साहिद अली सिद्दीकी के मुताबिक फूलपुर रेलवे फाटक संख्या-25 सी पर रेलवे ने हाल ही में आरओबी का निर्माण किया है। इसके बाद से रेलवे क्रासिंग को पश्चिम दिशा से दीवार बनाकर आवागमन बंद किया जा रहा है। याचीगण का कहना है कि इस रास्ते से काफी ज्यादा ट्रैफिक हर दिन गुजरता है और कई गांवों तक पहुंचने का सबसे अहम रास्ता है। रेलवे द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास उचित नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे से जवाब मांगते हुए कहा कि याचिका के लंबित रहने तक मौके पर यथास्थिति कायम रखी जाए तथा लोगों का आवागमन बाधित न किया जाए। याचिका पर 26 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
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0 हाईकोर्ट ने मौके पर यथास्थिति कायम रखने के लिए कहा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। फूलपुर स्थित रेलवे फाटक को आम जनता के आवागमन हेतु दीवार बनाकर बंद करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान यथास्थिति कायम रखी जाए। मकसूद अंसारी की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता साहिद अली सिद्दीकी के मुताबिक फूलपुर रेलवे फाटक संख्या-25 सी पर रेलवे ने हाल ही में आरओबी का निर्माण किया है। इसके बाद से रेलवे क्रासिंग को पश्चिम दिशा से दीवार बनाकर आवागमन बंद किया जा रहा है। याचीगण का कहना है कि इस रास्ते से काफी ज्यादा ट्रैफिक हर दिन गुजरता है और कई गांवों तक पहुंचने का सबसे अहम रास्ता है। रेलवे द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास उचित नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे से जवाब मांगते हुए कहा कि याचिका के लंबित रहने तक मौके पर यथास्थिति कायम रखी जाए तथा लोगों का आवागमन बाधित न किया जाए। याचिका पर 26 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
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