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1536 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश
Updated Sat, 06 Oct 2018 08:24 PM IST
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1536 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष बचे 1536 पदों पर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में याचीगण के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश मिलने के एक सप्ताह के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अरविंद कुमार मिश्र और 100 अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
याचीगण के अधिवक्ता ऋषभ कुमार का कहना था 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में राज्य सरकार के हलफनामे पर 66655 पदों को सुरक्षित करते हुए बचे हुए पदों पर अलग से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। इन 66655 पदों में से 64275 को नियुक्ति मिल चुकी है। 1536 पदों पर अभी नियुक्ति नहीं की गई है। जबकि 862 एडहॉक नियुक्तियां हैं। हाईकोर्ट ने 1536 पदों पर नियुक्ति को लेकर याचीगण के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। याचीगण सुप्रीमकोर्ट द्वारा तय मानक को पूरा करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद याचीगण के प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का एक और मौका देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो पुन: याचिका दाखिल की जा सकती है।
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1536 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में शेष बचे 1536 पदों पर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में याचीगण के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश मिलने के एक सप्ताह के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अरविंद कुमार मिश्र और 100 अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
याचीगण के अधिवक्ता ऋषभ कुमार का कहना था 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में राज्य सरकार के हलफनामे पर 66655 पदों को सुरक्षित करते हुए बचे हुए पदों पर अलग से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। इन 66655 पदों में से 64275 को नियुक्ति मिल चुकी है। 1536 पदों पर अभी नियुक्ति नहीं की गई है। जबकि 862 एडहॉक नियुक्तियां हैं। हाईकोर्ट ने 1536 पदों पर नियुक्ति को लेकर याचीगण के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। याचीगण सुप्रीमकोर्ट द्वारा तय मानक को पूरा करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद याचीगण के प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का एक और मौका देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो पुन: याचिका दाखिल की जा सकती है।
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