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न्यू मेट्रो हॉस्पिटल का पंजीकरण रद्द करने पर रोक
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गोरखपुर के ध्यानार्थ
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न्यू मेट्रो हॉस्पिटल का पंजीकरण रद्द करने पर रोक
0 हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल देवरिया का पंजीकरण निरस्त करने का सीएमओ देवरिया के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता बीपी सिंह कच्छवाह ने प्रतिवाद किया। याची का कहना है कि कानून के तहत पंजीकरण निरस्त करने से पहले उसे अपने पक्ष में सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। याची अस्पताल का पंजीकरण 30 अप्रैल 2020 तक मान्य है। 26 मई 19 को अस्पताल का निरीक्षण किया गया और 27 मई को पंजीकरण मनमाने तौर पर निरस्त कर दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि कानून में कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमानुसार पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की छूट दी है।
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न्यू मेट्रो हॉस्पिटल का पंजीकरण रद्द करने पर रोक
0 हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल देवरिया का पंजीकरण निरस्त करने का सीएमओ देवरिया के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने न्यू मेट्रो हॉस्पिटल व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता बीपी सिंह कच्छवाह ने प्रतिवाद किया। याची का कहना है कि कानून के तहत पंजीकरण निरस्त करने से पहले उसे अपने पक्ष में सफाई का मौका दिया जाना चाहिए। याची अस्पताल का पंजीकरण 30 अप्रैल 2020 तक मान्य है। 26 मई 19 को अस्पताल का निरीक्षण किया गया और 27 मई को पंजीकरण मनमाने तौर पर निरस्त कर दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि कानून में कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमानुसार पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की छूट दी है।
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