फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   नकली घी बनाने के आरोपी को राहत नहीं

नकली घी बनाने के आरोपी को राहत नहीं

Thu, 06 Jun 2019 09:48 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jun 2019 09:48 PM IST
विज्ञापन
नकली घी बनाने के आरोपी को राहत नहीं
सभी केंद्र : वाराणसी के ध्यानार्थ
विज्ञापन

00000000000000000

नकली घी बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली घी और तेल बनाने के आरोपी जौनपुर के प्रकाश चंद्र जायसवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दिया है। जौनपुर के खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार मिश्र ने 28 अगस्त 2010 को याची और संदीप जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
छापे में उसकी फैक्ट्री में नकली घी और तेल बनते हुए पाया गया। केमिकल भी पाए गए। 28 सितंबर 2010 को विशेष न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत दे दी थी। सैम्पल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए। मिलावट की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद खाद्य अपमिश्रण एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

13 मार्च 19 को याची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सवाल उठा कि एक अपराध के लिए दो कानूनों के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। एजीए का कहना था कि दो कानून के तहत अपराध पर कार्रवाई हो सकती है किंतु एक अपराध की दो सजा नहीं हो सकती। दो कानूनों के तहत अलग अलग कार्यवाही चलाने पर कोई रोक नहीं है। अंतरिम जमानत के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि जमानत पर छोड़ा जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

याची का यह भी कहना था उसकी 72 साल की उम्र है। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए। सरकारी वकील ने कहा अपराध गंभीर है। इसमें आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है। जमानत न दी जाए। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए मुकदमे का यथा शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed